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अग्नि-सुरक्षा एवं विस्फोट-रोधी उपायों से संबंधित दस प्रतिबंध क
(1) उत्पादन सुविधाओं के अंदर धूम्रपान करना, तथा आग लगाने वाली वस्तुओं, ज्वलनशील/विस्फोटक/विषाक्त/अपघटनशील पदार्थों को उत्पादन स्थल में लाना पूरी तरह से वर्जित है। (2) नियमों के अनुसार आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन न करते हुए, उत्पादन स्थलों पर निर्माण कार्यों हेतु या दैनिक उपयोग हेतु आग जलाने पर सख्त प्रतिबंध है। (3) विद्युत-चुम्बकीय ऊर्जा पैदा करने वाले कपड़ों को पहनकर तेल/गैस क्षेत्रों में काम करना पूरी तरह से वर्जित है। (4) तेल/गैस क्षेत्रों, एवं आग लगने/विस्फोट होने की संभावना वाले क्षेत्रों में काम करते समय लोहे के कील वाले जूते पहनना पूरी तरह वर्जित (5) उपकरणों, कपड़ों, औजारों एवं फर्श आदि को सफाई हेतु पेट्रोल या अन्य आसानी से वाष्पित होने वाले घोलों का उपयोग करना अत्यंत वर्जित है। (6) बिना अनुमति के, किसी भी प्रकार के मोटर वाहनों को उत्पादन सुविधाओं के क्षेत्रों, टैंकों के क्षेत्रों, एवं आग-संवेदनशील/विस्फोटक पदार्थों वाले क्षेत्रों में प्रवेश करने की अन (7) ज्वलनशील, विस्फोटक पदार्थों एवं रासायनिक खतरनाक पदार्थों को वहीं छोड़ने की अनुमति बिल्कुल नहीं है। (8) तेल एवं गैस क्षेत्रों में काले धातुओं, या ऐसे उपकरणों का उपयोग करके कुछ भी तोड़ना, टक्कर देना या कोई कार्य करना पूरी तरह से वर्जित है। (9) अग्निशमन मार्गों को बंद करना, या अग्निशमन उपकरणों का दुरुपयोग/क्षति पहुँचाना सख्ती से वर्जित है। (10) कारखाने में मौजूद सभी विस्फोट-रोधी उपकरणों को नुकसान पहुँचाना अत्यंत वर्जित
ये आग एवं विस्फोटों को रोकने हेतु लागू किए गए प्रतिबंधात्मक नियम हैं; कुल मिलाकर ऐसे दस नियम हैं। अगर आठ प्रतिबंध हैं, तो वे आठ ही होंगे।^_^
अग्नि-सुरक्षा एवं विस्फोट-रोकथाम संबंधी दस प्रतिबंध: (1) कारखाने के अंदर धूम्रपान करना, तथा आग लगाने वाली वस्तुओं, ज्वलनशील/विस्फोटक/विषाक्त/अपघटनशील वस्तुओं को कारखाने में लाना पूरी तरह वर्जित है। (2) नियमों के अनुसार आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन न करते हुए, कारखाने में निर्माण कार्यों हेतु या दैनिक उपयोग हेतु आग जलाने पर सख्त प्रतिबंध है। (3) विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा पैदा करने वाले कपड़ों को पहनकर तेल/गैस क्षेत्रों में काम करना पूरी तरह से वर्जित है। (4) लोहे के कील वाले जूतों को तेल/गैस क्षेत्रों, एवं आग या विस्फोट की संभावना वाले स्थानों में पहनना पूरी तरह वर्जित है। (5) उपकरणों, कपड़ों, औजारों एवं फर्श आदि को साफ करने हेतु पेट्रोल या अन्य आसानी से वाष्पित होने वाले घोलों का उपयोग करना निषिद्ध है। (6) बिना अनुमति के, किसी भी प्रकार के मोटर वाहनों को उत्पादन सुविधाओं, टैंकों एवं आग-संवेदनशील/विस्फोटक क्षेत्रों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। (7) ज्वलनशील, विस्फोटक पदार्थों एवं रासायनिक खतरनाक पदार्थों को वहीं छोड़ने पर सख्त प्रतिबंध है। (8) तेल एवं गैस क्षेत्रों में काले धातुओं, या ऐसे उपकरणों का उपयोग करके कुछ भी तोड़ना, टक्कर देना या कोई कार्य करना पूरी तरह से वर्जित है। (9) अग्निशमन मार्गों को बंद करना, तथा अग्निशमन उपकरणों का दुरुपयोग या उन्हें नष्ट करना पूरी तरह से वर्जित है। (10) कारखाने में मौजूद सभी विस्फोट-रोधी उपकरणों को नुकसान पहुँचाना पूरी तरह से वर
अग्नि-सुरक्षा एवं विस्फोट-रोकथाम संबंधी दस प्रतिबंध: (1) कारखाने के अंदर धूम्रपान करना, तथा आग लगाने वाली वस्तुओं, ज्वलनशील/विस्फोटक/विषाक्त/अपघटनशील वस्तुओं को कारखाने में लाना पूरी तरह वर्जित है। (2) नियमों के अनुसार आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन न करते हुए, कारखाने में निर्माण कार्यों हेतु या दैनिक उपयोग हेतु आग जलाने पर सख्त प्रतिबंध है। (3) विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा पैदा करने वाले कपड़ों को पहनकर तेल/गैस क्षेत्रों में काम करना पूरी तरह से वर्जित है। (4) लोहे के कील वाले जूतों को तेल/गैस क्षेत्रों, एवं आग या विस्फोट की संभावना वाले स्थानों में पहनना पूरी तरह वर्जित है। (5) उपकरणों, कपड़ों, औजारों एवं फर्श आदि को साफ करने हेतु पेट्रोल या अन्य आसानी से वाष्पित होने वाले घोलों का उपयोग करना निषिद्ध है। (6) बिना अनुमति के, किसी भी प्रकार के मोटर वाहनों को उत्पादन सुविधाओं, टैंकों एवं आग-संवेदनशील/विस्फोटक क्षेत्रों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। (7) ज्वलनशील, विस्फोटक पदार्थों एवं रासायनिक खतरनाक पदार्थों को वहीं छोड़ने पर सख्त प्रतिबंध है। (8) तेल एवं गैस क्षेत्रों में काले धातुओं, या ऐसे उपकरणों का उपयोग करके कुछ भी तोड़ना, टक्कर देना या कोई कार्य करना पूरी तरह से वर्जित है। (9) अग्निशमन मार्गों को बंद करना, तथा अग्निशमन उपकरणों का दुरुपयोग या उन्हें नष्ट करना पूरी तरह से वर्जित है। (10) कारखाने में मौजूद सभी विस्फोट-रोधी उपकरणों को नुकसान पहुँचाना पूरी तरह से वर
तेल एवं गैस संग्रहण क्षेत्रों में आग एवं विस्फोट रोकने हेतु दस नियम:
1. तेल/गैस संग्रहण टैंकों को कभी भी अत्यधिक तापमान, अत्यधिक दबाव, या अत्यधिक तरल स्तर पर चलाने की अनुमति नहीं है; साथ ही, संग्रहण हेतु उपयो द्वितीय, तेल/गैस टैंकों के क्षेत्र में पानी निकालने, टैंकों को खोलने/बंद करने, या वाहनों में सामान लोड/अनलोड करते समय कर्मचारियों को वहाँ से जाने की अनु तीन, उपयोग में आने वाले तेल/गैस संग्रहण टैंकों के सुरक्षा वाल्वों एवं नियंत्रण वाल्वों को बंद करना, तथा दबाव-निवारण प्रणाली में “ब्लाइंड वाल्व” ल चौथा, ईंधन/गैस टैंकों से संबंधित तापमान, दबाव, तरल स्तर, ज्वलनशील/विषाक्त गैसों से संबंधित चेतावनी प्रणालियों एवं लॉक-आउट प्रणालियों को बंद करने पर सख्त प्रतिबं पाँच, गैस संबंधी जाँच किए बिना, एवं कार्य करने हेतु आवश्यक अनुमति प्राप्त किए बिना, तेल/गैस टैंकों के क्षेत्र में आग जलाना या सीमित स्थानों में कार्य करना पूरी तरह वर्जित है। छह, आंतरिक फ्लोटिंग डॉट वाले भंडारण टैंकों में, संचालन के दौरान फ्लोटिंग डॉ सातवाँ, ईंधन/तेल संग्रहण टैंकों, या उन टैंकों से जुड़ी पाइपलाइनों में, ऐसे पदार्थों को डालना पूरी तरह वर्जित है; जिनके गुण अज्ञात हों, या जो तीव्र अभिक्रियाएँ कर सकें। आठवाँ, तेल/गैस टैंकों के क्षेत्र में विस्फोट-रोधी न होने वाली रोशनी, विद्युत उपकरण, औजार एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग पूरी तरह से वर्जित है। नौ. ऐसे लोगों को, जिनको प्रशिक्षण नहीं दिया गया है, या जिनके पास आवश्यक योग्यताएँ नहीं हैं, तेल/गैस भंडारण क्षेत्र में काम करने की अनुमति बिल्कुल नहीं है। बिना अनुमति के कोई भी मोटर वाहन या बाहरी व्यक्ति उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता। दस, तेल/गैस संग्रहण क्षेत्रों में स्थित उपकरणों/सुविधाओं को खराब हालत में या खामियों के साथ कार्य करने की अनुमति
क्या इसके लिए कोई **नियम/विनियम हैं?** आम तौर पर यह तो कंपनी ही तय करती है, ना?