HCBBS Forum (हिन्दी)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

पर्यावरण संरक्षण संबंधी प्रतिदिन का प्रश्न 10.9 – पुरस्कार वाली प्रतियोगिता; सही उत्तर देने पर 3 इकाइयाँ, और फिर अतिरिक्त 2 इक

2015-10-09View Original

Thread Content

इस पोस्ट को अंतिम बार slll611 द्वारा 2015-10-11 22:28 पर संपादित किया गया। नीचे दिए गए वे कार्य हैं, जिन्हें “जल प्रदूषण निवारण अधिनियम” में स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया गया है – (A, B)। ए. जलनिकायों में तेल, अम्ल, क्षार या खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों को छोड़ने पर प्रतिबंध है।
बी. ऐसे वाहनों एवं कंटेनरों को, जिनमें तेल या विषाक्त पदार्थ होते हैं, उन्हें जलनिकायों में धोने पर प्रतिबंध है।
सी. जलनिकायों में रेडियोधर्मी पदार्थों युक्त अपशिष्ट जल को छोड़ने पर प्रतिबंध है।
डी. जलनिकायों में गर्म अपशिष्ट जल को छोड़ने पर प्रतिबंध है।
ई. जलनिकायों में रोगजनकों युक्त सीवेज को छोड़ने पर प्रतिबंध है।
“जल प्रदूषण निवारण अधिनियम” की धारा 29 के अनुसार, जलनिकायों में तेल, अम्ल, क्षार या अन्य अपशिष्ट पदार्थों को छोड़ने पर प्रतिबंध है। तेल या विषाक्त पदार्थों से भरे वाहनों एवं कंटेनरों को जल स्रोतों में धोने पर प्रतिबंध है। अनुच्छेद 30: जलाशयों में रेडियोधर्मी ठोस कचरा, या उच्च/मध्यम स्तर की रेडियोधर्मिता वाले अपशिष्ट जल को छोड़ने पर प्रतिबंध है। जल स्रोतों में कम रेडियोधर्मी पदार्थों वाले अपशिष्ट जल को छोड़ने हेतु, **रेडियोधर्मी प्रदूषण रोकथाम संबंधी नियमों एवं मानकों** का पालन आवश्यक है। अनुच्छेद 31: जलाशयों में गर्म अपशिष्ट जल छोड़ते समय, ऐसे उपाय किए जाने आवश्यक हैं, ताकि जलाशयों का तापमान जल पर्यावरण के मानकों के अनुरूप रहे। अनुच्छेद 32: रोगजनकों युक्त सीवेज को अवश्य ही निष्फलीकरण प्रक्रिया से गुजारना आवश्यक है। ; **संबंधित मानकों का पालन करने के बाद ही उसे छोड़ा जा सकता है।** इसलिए, सही उत्तर A और B है।
Reply #22015-10-09
नीचे दिए गए कार्य, “जल प्रदूषण निवारण अधिनियम” में स्पष्ट रूप से वर्जित किए गए हैं – (AB)। ए. जलनिकायों में तेल, अम्ल, क्षार या खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों को छोड़ने पर प्रतिबंध है।
बी. ऐसे वाहनों एवं कंटेनरों को, जिनमें तेल या विषाक्त पदार्थ होते हैं, उन्हें जलनिकायों में धोने पर प्रतिबंध है।
सी. जलनिकायों में रेडियोधर्मी पदार्थों युक्त अपशिष्ट जल को छोड़ने पर प्रतिबंध है।
डी. जलनिकायों में गर्म अपशिष्ट जल को छोड़ने पर प्रतिबंध है।
ई. जलनिकायों में रोगजनकों युक्त अपशिष्ट को छोड़ने पर प्रतिबंध है।
Reply #32015-10-09
ए. जलनिकायों में तेल, अम्ल, क्षार या खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों को छोड़ने पर प्रतिबंध है।
बी. ऐसे वाहनों एवं कंटेनरों को, जिनमें तेल या विषाक्त पदार्थ होते हैं, उन्हें जलनिकायों में धोने पर प्रतिबंध है।
सी. जलनिकायों में रेडियोधर्मी पदार्थों युक्त अपशिष्ट जल को छोड़ने पर प्रतिबंध है।
Reply #42015-10-09
ए. जलनिकायों में तेल, अम्ल, क्षार या खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों को छोड़ने पर प्रतिबंध है।
बी. ऐसे वाहनों एवं कंटेनरों को, जिनमें तेल या विषाक्त पदार्थ होते हैं, उन्हें जलनिकायों में धोने पर प्रतिबंध है।
सी. जलनिकायों में रेडियोधर्मी पदार्थों युक्त अपशिष्ट जल को छोड़ने पर प्रतिबंध है।
डी. जलनिकायों में गर्म अपशिष्ट जल को छोड़ने पर प्रतिबंध है।
ई. जलनिकायों में रोगजनकों युक्त सीवेज को छोड़ने पर प्रतिबंध है।
Reply #52015-10-10
नीचे दिए गए कार्य, “जल प्रदूषण निवारण अधिनियम” में स्पष्ट रूप से वर्जित किए गए हैं – (A, B)। ए. जलनिकायों में तेल, अम्ल, क्षार या खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों को छोड़ने पर प्रतिबंध है।
बी. ऐसे वाहनों एवं कंटेनरों को, जिनमें तेल या विषाक्त पदार्थ होते हैं, उन्हें जलनिकायों में धोने पर प्रतिबंध है।
सी. जलनिकायों में रेडियोधर्मी पदार्थों युक्त अपशिष्ट जल को छोड़ने पर प्रतिबंध है।
डी. जलनिकायों में गर्म अपशिष्ट जल को छोड़ने पर प्रतिबंध है।
ई. जलनिकायों में रोगजनकों युक्त सीवेज को छोड़ने पर प्रतिबंध है।
Reply #62015-10-10
ए, बी, सी-----------------------------------------------
Reply #72015-10-10
नीचे दिए गए कार्य, “जल प्रदूषण निवारण अधिनियम” में स्पष्ट रूप से वर्जित किए गए हैं:
(A, B, C, D, E)
A. जलमार्गों में तेल, अम्ल, क्षार या खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों को छोड़ने पर प्रतिबंध है।
B. ऐसे वाहनों/बर्तनों को जलमार्गों में धोने पर प्रतिबंध है, जिनमें तेल या विषाक्त पदार्थ हों।
C. जलमार्गों में रेडियोधर्मी पदार्थों युक्त अपशिष्ट जल को छोड़ने पर प्रतिबंध है।
D. जलमार्गों में गर्म अपशिष्ट जल को छोड़ने पर प्रतिबंध है।
E. जलमार्गों में रोगजनकों युक्त अपशिष्ट जल को छोड़ने पर प्रतिबंध है।
Reply #82015-10-10
नीचे दिए गए कार्य, “जल प्रदूषण निवारण अधिनियम” में स्पष्ट रूप से वर्जित किए गए हैं। (A B C D)
Reply #92015-10-10
ए. जलनिकायों में तेल, अम्ल, क्षार या खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों को छोड़ने पर प्रतिबंध है।
बी. तेल या विषाक्त पदार्थों से भरे वाहनों/बर्तनों को जलनिकायों में धोने पर भी प्रतिबंध है।
Reply #102015-10-10
इस प्रश्न का उत्तर (A, B) है। । ।
Reply #112015-10-10
एबीसीई ~~~~~~~~~~~~~
Reply #122015-10-10
नीचे दिए गए कार्य, “जल प्रदूषण निवारण अधिनियम” में स्पष्ट रूप से वर्जित किए गए हैं – (ABCD)। ए. जलनिकायों में तेल, अम्ल, क्षार या खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों को छोड़ने पर प्रतिबंध है।
बी. ऐसे वाहनों एवं कंटेनरों को, जिनमें तेल या विषाक्त पदार्थ होते हैं, उन्हें जलनिकायों में धोने पर प्रतिबंध है।
सी. जलनिकायों में रेडियोधर्मी पदार्थों युक्त अपशिष्ट जल को छोड़ने पर प्रतिबंध है।
डी. जलनिकायों में गर्म अपशिष्ट जल को छोड़ने पर प्रतिबंध है।
ई. जलनिकायों में रोगजनकों युक्त सीवेज को छोड़ने पर प्रतिबंध है।
Reply #132015-10-10
“जल प्रदूषण निवारण अधिनियम” के अनुसार, निम्नलिखित ABCDE क्रियाएँ पूरी तरह से वर्जित हैं।
Reply #142015-10-10
नीचे दिए गए कार्य, “जल प्रदूषण निवारण अधिनियम” में स्पष्ट रूप से वर्जित किए गए हैं – (AB)। ए. जलनिकायों में तेल, अम्ल, क्षार या खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों को छोड़ने पर प्रतिबंध है।
बी. ऐसे वाहनों एवं कंटेनरों को, जिनमें तेल या विषाक्त पदार्थ होते हैं, उन्हें जलनिकायों में धोने पर प्रतिबंध है।
सी. जलनिकायों में रेडियोधर्मी पदार्थों युक्त अपशिष्ट जल को छोड़ने पर प्रतिबंध है।
डी. जलनिकायों में गर्म अपशिष्ट जल को छोड़ने पर प्रतिबंध है।
ई. जलनिकायों में रोगजनकों युक्त सीवेज को छोड़ने पर प्रतिबंध है।
Reply #152015-10-10
नीचे दिए गए कार्य, “जल प्रदूषण निवारण अधिनियम” में स्पष्ट रूप से वर्जित किए गए हैं: (ABCD)
A. जलमार्गों में तेल, अम्ल, क्षार या खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों को छोड़ने पर प्रतिबंध है।
B. ऐसे वाहनों/बर्तनों को जलमार्गों में धोने पर प्रतिबंध है, जिनमें तेल या विषाक्त पदार्थ हों।
C. जलमार्गों में रेडियोधर्मी पदार्थों युक्त अपशिष्ट जल को छोड़ने पर प्रतिबंध है।
D. जलमार्गों में गर्म अपशिष्ट जल को छोड़ने पर प्रतिबंध है।
Reply #162015-10-10
एबी, जल प्रदूषण निवारण अधिनियम की धारा 29-32
Reply #172015-10-10
नीचे दिए गए वे कार्य हैं, जिन्हें “जल प्रदूषण निवारण अधिनियम” में स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया गया है: (AB)
A. जलमार्गों में तेल, अम्ल, क्षार या खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों को छोड़ने पर प्रतिबंध।
B. ऐसे वाहनों/बर्तनों को जलमार्गों में धोने पर प्रतिबंध, जिनमें तेल या विषाक्त पदार्थ हों।
C. जलमार्गों में रेडियोधर्मी पदार्थों युक्त अपशिष्ट जल को छोड़ने पर प्रतिबंध।
D. जलमार्गों में गर्म अपशिष्ट जल को छोड़ने पर प्रतिबंध।
E. जलमार्गों में रोगजनकों युक्त अपशिष्ट जल को छोड़ने पर प्रतिबंध।
Reply #182015-10-10
ABCE… इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है।
Reply #192015-10-10
ABCE, मैं भी बाइडू में काम करता हूँ… सीख रहा हूँ।
Reply #202015-10-10
सभी उत्तर सही हैं: A/B/C/D :: विजय :: विजय:

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.