एथिलीन एवं आरोमैटिक हाइड्रोकार्बन उत्पादन करने वाली कंपनियों को दी जाने वाली टैक्स रिफंड सुविधा से संबंधित मामलों के निर्णय लेने संबंधी प्रक्रियाओं के बारे में घो
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**कर प्रशासन द्वारा एथिलीन एवं आरोमैटिक हाइड्रोकार्बन उत्पादन करने वाली कंपनियों को टैक्स वापसी का लाभ देने संबंधी मामलों के प्रबंधन से संबंधित नियमों के बारे में जारी किया गया घोषणापत्र“राज्य परिषद द्वारा गैर-परमिटीय अनुमोदन संबंधी मामलों को समाप्त करने संबंधी निर्णय” (गुओफा [2015] संख्या 27) एवं “कर प्रशासन द्वारा जारी किया गया घोषणापत्र” (कर प्रशासन घोषणापत्र 2015, संख्या 43) के नियमों के अनुसार, एथिलीन एवं आरोमैटिक हाइड्रोकार्बन उत्पादन करने वाली कंपनियों को टैक्स वापसी का लाभ देने संबंधी मामलों के प्रबंधन से संबंधित नियमों के बारे में निम्नलिखित जानकारी दी जा रही है:
1. जो करदाता “वित्त मंत्रालय, चीनी रिजर्व बैंक एवं कर प्रशासन द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन” (वित्त/कर [2011] संख्या 87) एवं “कर प्रशासन एवं सीमा शुल्क विभाग द्वारा जारी किया गया घोषणापत्र” (कर प्रशासन/सीमा शुल्क विभाग घोषणापत्र 2013, संख्या 29) के नियमों के अनुरूप हैं, उन्हें टैक्स वापसी का लाभ प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन करना होगा:
(i) करदाता को टैक्स वापसी हेतु आवेदन करते समय, आवश्यक दस्तावेजों को अपने आवेदन का हिस्सा बनाकर संबंधित कर प्रशासन को जमा करना होगा।; (II) यदि पात्रता संबंधी जानकारियों में कोई परिवर्तन होता है, तो “एथिलीन एवं अरोमैटिक रसायनों के उत्पादन हेतु उपयोग में आने वाले नेफ्था एवं ईंधन तेलों पर लगने वाले उपभोग कर संबंधी अस्थायी नियम” (**वित्त मंत्रालय की घोषणा संख्या 2012/36**) की दसवीं धारा के अनुसार, पात्रता संबंधी जानकारियों में परिवर्तन हेतु आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए। ; (III) इस घोषणा के लागू होने से पहले, यदि करदाता को पहले ही उपभोग कर में छूट/माफी प्राप्त हो चुकी है, तो उसे पुनः ऐसी छूट/माफी हेतु कोई औपचारिकताएँ करने की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त योग्यता संबंधी दस्तावेज़, **कर प्रशासन एवं सीमा शुल्क विभाग की घोषणा संख्या 2013/29 के दूसरे खंड में निर्दिष्ट दस्तावेज़ हैं।** द्वितीय, यह घोषणा 1 अगस्त, 2015 से लागू होगी। “एथिलीन एवं अरोमैटिक रसायनों के उत्पादन हेतु उपयोग में आने वाले नेफ्था एवं ईंधन तेल पर लगने वाले उपभोग कर संबंधी अस्थायी नियम” की धारा 3 भी रद्द कर दी गई है। इसलिए यह सूचना जारी की जा रही है। **कर प्रशासन, 24 जुलाई, 2015