“तेल एवं गैस टैंकों के क्षेत्रों में आग एवं विस्फोट से बचने हेतु दस न
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**उत्पादन सुरक्षा एवं निगरानी प्राधिकरण के आदेश संख्या 84 “तेल/गैस टैंकों के क्षेत्रों में अग्नि-विस्फोट रोकथाम हेतु दस नियम” को 30 जुलाई, 2015 को **उत्पादन सुरक्षा एवं निगरानी प्राधिकरण के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया। अब इन नियमों को प्रकाशित किया जा रहा है, एवं ये प्रकाशन की तारीख से ही लागू होंगे। 4 अगस्त, 2015 को जारी किए गए ईंधन/तेल भंडारण स्थलों से संबंधित अग्नि-विस्फोट रोकथाम संबंधी दस नियम:1. ईंधन/तेल भंडारण टैंकों में तापमान, दबाव एवं तरल पदार्थ की मात्रा को निर्धारित सीमाओं से अधिक रखना एवं भंडारण हेतु उपयोग में आने वाले पदार्थों द्वितीय, तेल/गैस टैंकों के क्षेत्र में पानी निकालने, टैंकों को खोलने/बंद करने, या वाहनों में सामान लोड/अनलोड करते समय कर्मचारियों को वहाँ से जाने की अनु तीन, उपयोग में आ रहे तेल/गैस संग्रहण टैंकों के सुरक्षा वाल्वों एवं नियंत्रण वाल्वों को बंद करना, तथा दबाव निकासी प्रणाली में “ब्लाइंड वाल्व” लगाना चौथा, ईंधन/गैस टैंकों से संबंधित तापमान, दबाव, तरल स्तर, ज्वलनशील/विषाक्त गैसों से संबंधित चेतावनी प्रणालियों एवं लॉक-आउट प्रणालियों को बंद करना पूरी तरह वर्ज पाँच, गैस संबंधी जाँच किए बिना, एवं कार्य करने हेतु आवश्यक अनुमति प्राप्त किए बिना, तेल/गैस टैंकों के क्षेत्र में आग जलाना या सीमित स्थानों में कार्य करना पूरी तरह वर्जित है। छह. आंतरिक फ्लोटिंग डोम वाले भंडारण टैंकों में, संचालन के दौरान फ्लोटिंग प्लेट क सातवाँ, ईंधन/तेल संग्रहण टैंकों, या उन टैंकों से जुड़ी पाइपलाइनों में, ऐसे पदार्थों को डालना पूरी तरह वर्जित है; जिनके गुण अज्ञात हों, या जो तीव्र अभिक्रियाएँ कर सकें। आठवाँ, तेल/गैस टैंकों के क्षेत्र में विस्फोट-रोधी न होने वाली रोशनी, विद्युत उपकरण, औजार एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग पूरी तरह से वर्जित है। नौ. ऐसे लोगों एवं बिना आवश्यक योग्यताओं वाले ठेकेदारों को तेल/गैस भंडारण क्षेत्र में काम करने की अनुमति बिल्कुल नहीं है। बिना अनुमति के कोई भी मोटरयुक्त वाहन या बाहरी व्यक्ति उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता। दस, तेल/गैस संग्रहण क्षेत्रों में स्थित उपकरणों/सुविधाओं को खराब हालत में या खामियों के साथ कार्य करने की अनुमति