**स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण आयोग द्वारा जारी पत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि स्वास्थ्य संरक्षण संबंधी मानकों में “हानिकारक कारक उत्पन्न करने वाले विभाग” से क्या तात्पर
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**स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण आयोग के कार्यालय द्वारा “सीमेंट कारखानों हेतु स्वच्छता एवं सुरक्षा मानकों” संबंधी “हानिकारक कारकों को उत्पन्न करने वाले विभागों” से संबंधित मुद्दों के संबंध में दिया गया जवाब – राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति संबंधी पत्र संख्या [2014] 1140।चीनी पर्यावरण संरक्षण संघ को,
आपका “‘हानिकारक कारकों को उत्पन्न करने वाले विभागों’ संबंधी व्याख्या के अनुरोध संबंधी पत्र” (चीनी पर्यावरण संरक्षण संघ का पत्र संख्या [2014] 122) प्राप्त हुआ है। अनुसंधान के बाद, निम्नलिखित उत्तर दिया जाता है:
1. पत्र में उल्लिखित “सीमेंट कारखानों हेतु स्वच्छता संरक्षण दूरी मानक” (GB18068-2000) को “गैर-धात्विक खनिज उत्पादों से संबंधित उद्योगों हेतु स्वच्छता संरक्षण दूरी – भाग 1: सीमेंट उत्पादन उद्योग” (GB18068.1-2012) द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। GB18068.1-2012, 1 अगस्त 2012 से लागू है। द्वितीय, GB18068.1-2012 के अनुसार, “हानिकारक कारकों का उत्पादन करने वाले विभाग” से तात्पर्य उन उत्पादन केंद्रों या कार्यस्थलों से है, जहाँ प्रदूषकों को बिना किसी व्यवस्थित व्यवस्था के ही निकाला जाता है (जिसमें 15 मीटर से कम ऊँचाई वाले चिमनियाँ भी शामिल हैं)। इस पत्र के माध्यम से ही जवाब दिया जा रह **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण आयोग का कार्यालय, 3 दिसंबर 2014