अग्नि-सुरक्षा एवं विस्फोट-रोकथाम संबंधी
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अग्नि-सुरक्षा एवं विस्फोट-रोकथाम संबंधी 10 प्रतिबंध:1. कारखाने के अंदर धूम्रपान करना, तथा आग लगाने वाली वस्तुओं, ज्वलनशील/विस्फोटक/विषाक्त/अपघटनशील पदार्थों को कारखाने में लाना पूरी तरह वर्जित है। 2. नियमों के अनुसार “ऑयल एंड गैस होल्डिंग कंपनी का फायर वर्क परमिट” प्राप्त किए बिना, कारखाने में किसी भी प्रकार का आग जलाने संबंधी कार्य करना सख्ती से वर्जित है। 3. विद्युत-चुम्बकीय ऊर्जा पैदा करने वाले कपड़ों को पहनकर तेल/गैस क्षेत्रों में काम करना पूरी तरह वर्जित है। 4. तेल-गैस क्षेत्रों, साथ ही आग लगने या विस्फोट होने की संभावना वाले स्थानों में कील वाले जूते पहनना पूरी तरह वर्जित है। 5. उपकरणों, कपड़ों, औजारों एवं फर्श आदि को साफ करने हेतु पेट्रोल या अन्य आसानी से वाष्पित होने वाले घोलों का उपयोग करना निषिद्ध है। 6. बिना अनुमति के, किसी भी प्रकार के मोटर वाहनों को उत्पादन सुविधाओं, टैंकों एवं आग-संवेदनशील/विस्फोटक क्षेत्रों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। 7. ज्वलनशील, विस्फोटक पदार्थों एवं खतरनाक रसायनों को वहीं पर छोड़ने पर सख्त प्रतिबंध है। 8. तेल एवं गैस क्षेत्रों में काले धातुओं, या ऐसे उपकरणों का उपयोग करके कुछ भी तोड़ना, टक्कर देना या कोई कार्य करना पूरी तरह से वर्जित है। 9. अग्निशमन मार्गों को अवरुद्ध करना, तथा अग्निशमन उपकरणों का अनधिकृत रूप से उपयोग या क्षतिग्रस्त करना पूर्णतः वर्जित है। 10. कारखाने में मौजूद सभी विस्फोट-रोधी उपकरणों को नुकसान पहुँचाना अत्यंत वर्जित ह