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पर्यावरण संरक्षण विभाग: अब निर्माणकर्ताओं से समापन सत्यापन रिपोर्ट जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

2016-03-21View Original

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पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय के कार्यालयीन दस्तावेज़, पर्यावरण-मूल्यांकन संख्या 16 – पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय द्वारा निर्माण कार्यों के पूरा होने के बाद पर्यावरण संरक्षण संबंधी सर्वेक्षण रिपोर्टों एवं निरीक्षण रिपोर्टों को तैयार करने हेतु संबंधित एजेंसियों को नियुक्त करने संबंधी जानकारी।
संबंधित सभी इकाइयों को: “राज्य परिषद द्वारा 89 प्रकार की सरकारी विभागीय प्रशासनिक सेवाओं को व्यवस्थित करने संबंधी निर्णय” (राज्य-पत्र [2015] संख्या 58) के अनुसार, 1 मार्च 2016 से अब निर्माणकर्ताओं से निर्माण कार्यों के पूरा होने के बाद पर्यावरण संरक्षण संबंधी सर्वेक्षण रिपोर्टों या निरीक्षण रिपोर्टों को जमा करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे कार्यों हेतु आवश्यक धनराशि को वित्तीय बजट में शामिल किया जाएगा। संबंधित कार्यों को ठीक से संपन्न करने हेतु, निम्नलिखित बातों की सूचना दी जा रही है:
1. निर्माण कार्य पूरा होने के बाद, निर्माणकर्ता को पर्यावरण संरक्षण विभाग में निरीक्षण/मॉनिटरिंग हेतु आवेदन करना होगा। साथ ही, निर्माण कार्य में पर्यावरण संरक्षण संबंधी नियमों का पालन किए जाने संबंधी रिपोर्ट, एवं संबंधित जानकारियों के प्रमाण भी जमा करने होंगे। कृषि, वानिकी, जल संसाधन, परिवहन, खनन, सामाजिक/क्षेत्रीय विकास आदि ऐसी परियोजनाएँ हैं, जिनमें पारिस्थितिकीय प्रभावों को मुख्य रूप से ध्यान में रखा जाता है (इन्हें आगे “पारिस्थितिकीय परियोजनाएँ” कहा जाएगा)। ऐसी परियोजनाओं के लिए स्वीकृति हेतु वे निर्माण परियोजनाएँ, जिनमें प्रदूषकों का उत्सर्जन होता है (जिन्हें आगे “प्रदूषण-संबंधी परियोजनाएँ” कहा जाएगा), मान्यता हेतु निरीक्षण के लिए आवेदन कर स द्वितीय, पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय ने पर्यावरण इंजीनियरिंग मूल्यांकन केंद्र एवं चीनी पर्यावरण निगरानी केंद्र (जिन्हें आगे “तकनीकी समीक्षा इकाइयाँ” कहा गया है) को क्रमशः पारिस्थितिकीय परियोजनाओं एवं प्रदूषण संबंधी परियोजनाओं से संबंधित आवेदन सामग्री की प्रारंभिक समीक्षा करने का कार्य सौंपा है। इस समीक्षा में आवेदन सामग्री का संपूर्ण एवं नियमानुसार होना, निर्माण परियोजनाओं में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन होना/न होना, पर्यावरणीय मूल्यांकन संबंधी प्रक्रियाओं का पालन होना/न होना, प्रमुख पर्यावरण संरक्षण उपायों का कार्यान्वयन होना/न होना, एवं संबंधित जानकारियों का सार्वजनिक किया जाना आदि शामिल है। तीन, तकनीकी समीक्षा इकाई को पाँच कार्यदिवसों के भीतर प्रारंभिक समीक्षा पूरी करनी होगी; इसके बाद ही निरीक्षण/मॉनिटरिंग हेतु उपयुक्त इकाई का चयन किया जा सकेगा, एवं आवश्यक व्ययों का अनुमान लगाया जा सकेगा। स्वीकृति जाँच इकाई, निर्माण परियोजनाओं की उद्योग श्रेणियों के आधार पर, प्राप्त होने के क्रम के अनुसार, स्वीकृति जाँच हेतु चयनित इकाइयों में से ही इकाइयों का चयन करती है। ; स्वीकृति निरीक्षण इकाई, निर्माण परियोजना के स्थित स्थानीय प्रशासनिक क्षेत्र के आधार पर, स्वीकृति निरीक्षण हेतु निर्धारित इकाइयों में से ही चुनी जाती है। किसी निर्माण परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने वाली संस्था, उसी परियोजना के निरीक्षण/मूल्यांकन का क चौथा, जाँच/निरीक्षण करने वाली इकाई, जब ऐसा कार्य संभालती है, तो वह कार्य-अनुबंध पर हस्ताक्षर करती है। इस अनुबंध के नियमों के अनुसार ही वह जाँच/निरीक्षण करती है। उसे इस कार्य को किसी अन्य को सौंपना या विभाजित करना नहीं चाहिए; न ही वह कोई तथ्य छिपाना चाहिए, और न ही झूठी जानकारी/आँकड़े प्रस्तुत करने चाहिए। अनुबंधित कार्यों हेतु आवश्यक धनराशि का प्रबंधन एवं उपयोग, वर्तमान वित्तीय नियमों के अनुसार ही किया जाता है। पाँच, स्वीकृति संबंधी जाँच या निगरानी के दौरान, निर्माणकर्ता को स्वीकृति संबंधी जाँच/निगरानी करने वाली इकाई के कार्यों में सहयोग करना आवश्यक है; तथा निर्माण परियोजना में पर्यावरण संरक्षण संबंधी नियमों का पालन किए जाने संबंधी जानकारी आदि भी उचित रूप से प्रदान करनी आवश्यक है। छह. स्वीकृति जाँच इकाई या स्वीकृति निगरानी इकाई को, स्वीकृति जाँच या स्वीकृति निगरानी संबंधी तकनीकी मानकों के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। विशेष रूप से महत्वपूर्ण एवं जटिल परियोजनाओं को छोड़कर, स्वीकृति जाँच रिपोर्ट या स्वीकृति निगरानी रिपोर्ट को आम तौर पर अनुबंध प्राप्त होने के तीन महीने के भीतर ही तैयार कर लेना चाहिए। स्वीकृति संबंधी जाँच रिपोर्ट या निगरानी रिपोर्ट में, परियोजना के निर्माण की स्थिति एवं पर्यावरण संरक्षण संबंधी उपायों के कार्यान्वयन की जानकारी विस्तारपूर्वक एवं निष्पक्ष रूप से दी जानी चाहिए; साथ ही स्पष्ट निष्कर्ष एवं सुझाव भी दिए जाने चाहिए। सातवाँ, तकनीकी समीक्षा इकाई, स्वीकृति संबंधी सर्वेक्षण रिपोर्टों या निगरानी रिपोर्टों की तकनीकी समीक्षा करती है; रिपोर्टों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करती है, तकनीकी समीक्षा संबंधी सुझाव देती है। इसे 20 कार्यदिवसों के भीतर पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय को भेजा जाता है, एवं साथ ही निर्माण इकाई, सर्वेक्षण इकाई या निगरानी इकाई को भी इसकी प्रति भेजी जाती है। तकनीकी समीक्षा में यह स्पष्ट होना चाहिए कि क्या वह निर्माण परियोजना स्वीकृति की शर्तों को पूरा करती है, एवं क्या स्वीकृति संबंधी रिपोर्टों/निगरानी रिपोर्टों की गुणवत्ता तकनीकी मानकों के अनुरूप है। आठवाँ, जो निर्माण परियोजनाएँ स्वीकृति की शर्तों को पूरा करती हैं, उनके लिए पर्यावरण संरक्षण विभाग, निर्माणकर्ता संस्थाओं को निर्माण कार्य पूरा होने के बाद पर्यावरण संरक्षण संबंधी आवश्यक दस्तावेज़ ; जिन निर्माण परियोजनाओं की स्थिति स्वीकृति हेतु आवश्यक मानदंडों के अनुरूप नहीं है, उनके निर्माणकर्ताओं को तकनीकी समीक्षा के सुझावों के अनुसार सुधार करने के लिए सूचित नौ. यदि निर्माणकर्ता सहयोग न करे, जिसके कारण स्वीकृति हेतु आवश्यक जाँच/निगरानी का कार्य सही तरीके से न हो पाए, या यदि वह गलत जानकारी/दस्तावेज़ प्रदान करे, तो पर्यावरण संरक्षण विभाग ऐसी जाँच/निगरानी के कार्यों को रोक देगा। इससे उत्पन्न होने वाले कानूनी परिणामों की जिम्मेदारी निर्माणकर्ता पर ही होगी। यदि तकनीकी समीक्षा करने वाली इकाइयाँ एवं संबंधित कर्मचारी, परामर्श शुल्क, मूल्यांकन शुल्क या विशेषज्ञों को दिए जाने वाले शुल्कों को गैर-कानूनी रूप से स्वीकार करते हैं, तो उनके खिलाफ मामले की यदि स्वीकृति जाँच इकाई या स्वीकृति निगरानी इकाई निम्नलिखित में से कोई भी कृत्य करती है, तो उसे कार्य से हटा दिया जाएगा, अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा, एवं उससे संबंधित धनराशि वापस ले ली जाएगी। (1) बिना किसी उचित कारण के, स्वीकृति संबंधी जाँच या निगरानी का कार्य करने से इनकार करना। ; (II) निर्धारित समय सीमा के भीतर स्वीकृति संबंधी जाँच रिपोर्ट या निगरानी संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत न करना। ; (III) निरीक्षण/मूल्यांकन रिपोर्ट में दी गई जानकारी गलत हो, या एक वर्ष के भीतर उत्पाद की गुणवत्ता 2 बार (या उससे अधिक) बार अनुपयुक्त पाई गई हो। ; (च) निर्माणकर्ता से नियमों के विरुद्ध धन वसूलना।

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