आग से बचाव संबंधी महत्वपूर्ण जानकारिय
Thread Content
आग से सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी – 1: आग लगने के कारण सात प्रकार के होते हैं – अग्नि, उच्च तापमान वाली वस्तुएँ, विद्युत चिंगारियाँ, ऊष्मा-संघनन, टक्कर एवं घर्षण, प्रकाश का प्रभाव, एवं रासायनिक अभिक्रियाओं से उत्पन्न ऊष्मा। आग से बचाव संबंधी ज्ञान के महत्वपूर्ण बिंदु – 2: आग बुझाने की प्रक्रिया में “तीन पहले, तीन बाद” का सिद्धांत। “पहले नियंत्रण करें, फिर ही आग बुझाएं”; “पहले लोगों को बचाएं, फिर ही आग बुझाएं”; “पहले महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान दें, फिर ही सामान्य चीजों पर।” आग से बचाव संबंधी ज्ञान के महत्वपूर्ण बिंदु तीन: अग्नि उत्पन्न करने वाले स्रोतों के चार प्रकार एवं आठ श्रेणियाँ हैं – रासायनिक अग्नि स्रोत (जलती हुई आग, स्वाभाविक ऊष्मा); उच्च तापमान वाले अग्नि स्रोत (उच्च तापमान वाली सतहें, ऊष्मा-विकिरण); विद्युत आधारित अग्नि स्रोत (विद्युत चिंगारियाँ, स्थिर विद्युत चिंगारियाँ); आघात आधारित अग्नि स्रोत (आघात एवं घर्षण, अवायवीय संपीडन)। आग सुरक्षा संबंधी जानकारी – बिंदु 4: आग संबंधी चेतावनी प्रणालियों के तीन प्रकार हैं – क्षेत्रीय चेतावनी प्रणाली, केंद्रीकृत चेतावनी प्रणाली, एवं नियंत्रण केंद्र आधारित चेतावनी प्रणाली। आग सुरक्षा संबंधी जानकारी के पाँच महत्वपूर्ण बिंदु: आग शनाक्तकों को, वे जिन आग संबंधी मापदंडों का पता लेते हैं, उनके आधार पर पाँच श्रेणियों में विभाजित किया जाता है – धुएँ का पता लेने वाले, तापमान का पता लेने वाले, प्रकाश का पता लेने वाले, गैस सं आग से सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण नियम – आग एवं विस्फोट रोकने हेतु 10 प्रतिबंध:1. कारखाने के अंदर धूम्रपान करना, एवं आग लगाने वाली वस्तुओं, ज्वलनशील/विस्फोटक/विषाक्त/अपघटनशील पदार्थों को कारखाने में लाना पूरी तरह वर्जित है।
2. कारखाने में निर्माण कार्यों हेतु या रोजमर्रा की जरूरतों हेतु आग जलाना पूरी तरह वर्जित है; यदि वाकई आग जलानी ही है, तो उसके लिए अनुमति लेना आवश्यक है।
3. ऐसे कपड़े पहनकर तेल/गैस क्षेत्रों में काम करना पूरी तरह वर्जित है, जिनसे स्टैटिक ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है।
4. लोहे के कील वाले जूते पहनकर तेल/गैस क्षेत्रों एवं ज्वलनशील/विस्फोटक उपकरणों के क्षेत्रों में जाना पूरी तरह वर्जित है।
5. उपकरणों, कपड़ों, औजारों एवं फर्श को पेट्रोल या अन्य आसानी से वाष्पीकृत होने वाले घोलों से साफ करना पूरी तरह वर्जित है।
6. गैर-कार्यात्मक वाहनों को उत्पादन इकाइयों, टैंकों एवं ज्वलनशील/विस्फोटक क्षेत्रों में जाने की अनुमति नहीं है।
7. ज्वलनशील/विस्फोटक पदार्थों एवं रासायनिक खतरनाक पदार्थों को वहीं फेंकना पूरी तरह वर्जित है।
8. तेल/गैस क्षेत्रों में काले धातुओं या ऐसे औजारों का उपयोग करके काम करना पूरी तरह वर्जित है, जिनसे चिंगारियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।
9. अग्निशमन मार्गों को बंद करना, या अग्निशमन उपकरणों का दुरुपयोग/क्षति पहुँचाना पूरी तरह वर्जित है।
10. कारखाने में मौजूद विस्फोट रोकने हेतु बनाए गए उपकरणों को क्षतिग्रस्त करना पूरी तरह वर्जित है।