व्यक्तिगत सुरक्षा संबंधी दस प्रतिबंध
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व्यक्तिगत सुरक्षा संबंधी दस प्रतिबंध:1. जिन लोगों को सुरक्षा संबंधी ज्ञान एवं कार्य-संबंधी दक्षता परीक्षाओं में असफलता हाथ लगी है, उन्हें अकेले काम करने की अनुमति नहीं है। 2. जो लोग निर्धारित पोशाक नहीं पहनते, या कार्य शुरू होने से पहले शराब पीते हैं, उन्हें उत्पादन स्थलों एवं निर्माण स्थलों में जाने की अनुमति नहीं है। 3. जो लोग सुरक्षा हेलमेट नहीं पहनते, उन्हें उत्पादन सुविधाओं, मरम्मत/बहाली के कार्यस्थलों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। 4. जिन लोगों ने “ऑयल एंड गैस होल्डिंग कंपनी का ऊँचाई पर काम करने हेतु आवश्यक लाइसेंस” प्राप्त नहीं किया है, एवं जो लोग सुरक्षा बेल्ट नहीं पहनते हैं, उन्हें 2 मीटर से अधिक ऊँचाई पर काम करने की अनुमति 5. जिन लोगों के पास “ईंधन/तेल संबंधी कंपनियों द्वारा सीमित क्षेत्रों में कार्य करने हेतु आवश्यक अनुमति पत्र” नहीं है, उन्हें टावरों, टैंकों, रिएक्टरों, नालियों, केबल गलियारों आदि ऐसे विषाक्त, हानिकारक या ऑक्सीजन-रहित स्थानों में काम करने की अनुमति नहीं है। 6. कोई विश्वसनीय सुरक्षा उपाय निर्धारित नहीं किए गए हैं; इसलिए सिस्टम से जुड़ी पाइपलाइनों, पंपों आदि उपकरणों को हटाना पूरी तरह से वर्जित है। 7. “ऑयल एंड गैस होल्डिंग कंपनी का अस्थायी विद्युत उपयोग हेतु अनुमति पत्र” न होने की स्थिति में, अस्थायी रूप से विद्युत का उपयोग करना पूरी तरह वर्जित है। 8. “ऑयल एंड गैस होल्डिंग कंपनी के लिए खुदाई करने हेतु आवश्यक अनुमति” प्राप्त न होने की स्थिति में, खुदाई करना पूरी तरह से वर्जित है। 9. मोटरी उपकरणों या दबाव वाले कंटेनरों पर लगे सुरक्षा उपकरण/सुरक्षा व्यवस्थाएँ यदि पूर्ण एवं कार्यशील न हों, तो ऐसे उपकरणों/कंटेनरों का उपयोग अवश्य ही वर्ज 10. मोटरी उपकरणों के घूमने वाले भागों को, उनके संचालन के दौरान बिल्कुल भी साफ नहीं किया जाना चाहिए, न ही उन्हें अलग किया जाना चाहिए।