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2016 में राष्ट्रीय दिवस की छुट्टियाँ आईं। **पर्यटन विभाग ने 27 सितंबर को इन छुट्टियों के दौरान पर्यटकों के हितों संबंधी चेतावनियाँ जारी कीं। इस वर्ष राष्ट्रीय दिवस की छुट्टियों से पहले ही 12301 नामक राष्ट्रीय पर्यटन शिकायत प्लेटफॉर्म का मोबाइल संस्करण भी उपलब्ध कराया गया। इस छुट्टियों के दौरान यदि पर्यटकों के अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो वे मोबाइल फोन के जरिए सीधे शिकायत कर सकते हैं। **पर्यटन विभाग के संबंधित अधिकारियों के अनुसार, 12301 राष्ट्रीय पर्यटन शिकायत/सूचना प्लेटफॉर्म का पीसी संस्करण एवं मोबाइल संस्करण दोनों ही राष्ट्रीय छुट्टियों से पहले ही लॉन्च कर दिए गए हैं। इस छुट्टियों के दौरान, यदि पर्यटकों के अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो वे मोबाइल फोन के माध्यम से भी सीधे शिकायत दर्ज करा सकते हैं।** जानकारी के अनुसार, 12301 प्लेटफॉर्म, विभिन्न स्तरों पर कार्यरत पर्यटन निरीक्षण एवं कार्रवाई अधिकारियों द्वारा पर्यटन संबंधी शिकायतों को स्वीकार एवं संभालने हेतु एक एकीकृत प्लेटफॉर्म है। जब कोई पर्यटन संबंधी शिकायत आती है, तो उसकी जानकारी तुरंत संबंधित क्षेत्र के पर्यटन निरीक्षण एवं कार्रवाई अधिकारियों तक पहुँच जाती है। साथ ही, राज्य/क्षेत्रीय निरीक्षण एवं कार्रवाई अधिकारी महत्वपूर्ण शिकायतों पर समय-समय पर निगरानी रख सकते हैं। विभिन्न स्तरों पर कार्यरत अधिकारी, शिकायतों के निपटारे की प्रगति एवं स्थिति को वास्तविक समय में जान सकते हैं। पत्रकारों को **पर्यटन विभाग** से पता चला कि हाल ही में इस विभाग के गुणवत्ता नियंत्रण विभाग द्वारा प्राप्त पर्यटकों की शिकायतों को देखें तो, ये शिकायतें मुख्य रूप से ट्रैवल एजेंसियों एवं गाइडों, ऑनलाइन ट्रैवल कंपनियों, एवं पर्यटन स्थलों से संबंधित हैं। इनमें से क्रमशः 50.6%, 21.4% एवं 19.8% शिकायतें इन्हीं क्षेत्रों से संबंधित हैं। इन शिकायतों में मुख्य रूप से ट्रैवल एजेंसियों द्वारा अनुबंध के उल्लंघन करके यात्रा कार्यक्रम में बदलाव करना, टूर संबंधी सुविधाओं में कमी करना, सेवा मानकों में गिरावट लाना; गाइडों की सेवा गुणवत्ता संबंधी समस्याएँ; खरीदारी के लिए दबाव डालना; एवं पर्यटन स्थलों का दुरुपयोग आदि शामिल हैं। इस संबंध में, **पर्यटन विभाग ने राष्ट्रीय छुट्टियों के दौरान पर्यटन सेवाओं से संबंधित चेतावनी जारी की है; पर्यटकों से अनुरोध किया गया है कि वे अवश्य ही पर्यटन संबंधी अनुबंधों पर हस यात्रा के दौरान, आपको अवश्य ही ट्रैवल एजेंसी के साथ लिखित एवं मानक यात्रा अनुबंध करना चाहिए। भुगतान करते समय, ट्रैवल एजेंसी से वैध रसीद भी प्राप्त करना आवश्यक है। विदेश यात्रा हेतु जमा की जाने वाली राशि को सुरक्षित रखने हेतु, बैंक द्वारा इसका धारण किया जाना आवश्यक है। **पर्यटन विभाग, पर्यटकों को सलाह देता है कि वे वास्तविक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही टूर ग्रुप में यात्रा करें या स्वतंत्र रूप से यात्रा करें; सस्ते दामों में टूर ग्रुप में शामिल होने की लालच में ऐसा न करें। **पर्यटन विभाग, स्थानीय पर्यटन प्रशासनों के साथ मिलकर, राष्ट्रीय छुट्टियों के दौरान संबंधित कर्मचारियों को भेजेगा, ताकि वे पर्यटन बाजारों की निगरानी कर सकें। खासकर उन मामलों की जाँच की जाएगी, जिनमें पर्यटकों की शिकायतें हैं – जैसे कि कुछ ट्रैवल एजेंसियाँ अपने अनुबंधों का पालन नहीं करतीं, गाइड लोगों को जबरदस्ती खर्च करने के लिए मजबूर करते हैं, या अनुबंधों का उल्लंघन करके अतिरिक्त शुल्क वसूलते हैं। ऐसे मामलों में कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।